इन सेवाओं को 31 मार्च से पहले कराएं आधार से लिंक वर्ना हो सकती है दिक्कत।


नई दिल्लीः सरकार के आदेश के मुताबिक आपको कई सरकारी सुविधाएं लेने के लिए अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा वर्ना आप इनका फायदा नहीं ले पाएंगे. आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर दाखिल याचिकाओं में इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि आधार को सेवाओं से लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर सुनवाई 31 मार्च 2018 से आगे चलेगी तो आधार को सेवाओं से लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ सकती है. फिलहाल अभी इस पर संशय है तो यही माना जा सकता है कि आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 ही है.

पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है.

जानिए किन-किन सेवाओं-सर्विसेज को कराना है आधार से लिंक।


पैन कार्ड और बैंक अकाउंट- सबसे ज्यादा जरूरी पैन नंबर और अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कराने का काम है तो 31 मार्च से पहले ही इन्हें लिंक करा लें. बैंक और अन्य सेवाओं से आधार को जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा तो जरूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक जोड़ लें. वहीं अगर आप अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सीज या फ्रीज हो जाएगा जिसके बाद आप पैसे जमा और निकाल नहीं सकते हैं.

पीएफ/एलआईसीपॉलिसी/म्यूचुअल फंड -अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको अपना यूएएन नंबर 31 मार्च तक आधार से लिंक कराना होगा. इसके अलावा एलआईसी या अन्य बीमा पॉलिसी धारकों को भी 31 मार्च तक इन्हें आधार से लिंक कराना होगा. वहीं अगर कोई म्युचुअल फंड लिया है तो उसे भी 31 मार्च से पहले आधार से लिंक कराना जरूरी होगा.

मोबाइल नंबर लिंक- आपको अपने फोन पर शायद ऐसे एसएमसएस या संदेश आ रहे होंगे कि मोबाइल नंबर-आधार लिंक नहीं होने पर नंबर बंद हो जाएगा. हालांकि मोबाइल नंबर को आप ओटीपी सिस्टम के जरिए घर बैठे भी लिंक करा सकते हैं. वैसे तो ये माना जा रहा है कि इसे लिंक कराने के लिए समयसीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई जा सकती है.

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) और एलपीजी कनेक्शन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिनका राशन कार्ड नंबर आधार से लिंक होगा सरकारी राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा. राशन कार्ड में भी आधार नंबर समय पर लिंक करा लें ताकि आपको दिक्कत न हो. आधार से लिंक नहीं होने पर एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा.

एनएससी-पीपीएफ खाते/किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस में चल रहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों को भी 31 मार्च से पहले आधार से लिंक कराना जरूरी है. इसके अलावा आपको किसान विकास पत्र यानी (केवीपी) को भी आधार से लिंक कराना जरूरी होगा. आप इसके लिए पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी आधार लिंक का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

पैन कार्ड: अगर आधार नंबर से  पैन कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. क्रेडिट कार्ड: ये भी कहा जा रहा है कि आपको आधार से क्रेडिट कार्ड लिंक कराना है, ऐसा नहीं होने पर क्रेडिट पर खरीदारी नहीं कर सकेंगे. शेयर स्टॉक्स: डीमैट एकाउंट डिएक्टिवेट हो सकता है जिससे आपके लिए शेयरों को खरीदना और बेचना मुश्किल हो सकता है.

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